Just In
- 28 min ago KIA की इस कार को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग्स, भरपूर सुरक्षा सुविधाओं से है लैस
- 3 hrs ago चिलचिलाती गर्मी में लखनऊ ट्रैफिक पुलिस को मिला खास हेलमेट, अब और एक्शन में नजर आएगी पुलिस
- 4 hrs ago 100 साल की उम्र में 50 साल पुरानी विंटेज कार चला रहे हैं केरल के बुजुर्ग, VIDEO देख हैरान रह जाएंगे आप!
- 6 hrs ago नई Bajaj Pulsar 400 का टीज़र जारी, बेहतरीन फीचर्स और पावरफुल इंजन के साथ इस दिन होगी लॉन्च
Don't Miss!
- News पंजाब: सुनीता केजरीवाल से मिले लोकसभा उम्मीदवार मलविंदर कंग, चुनावी रणनीति पर की चर्चा
- Movies फ्लैट फिगर के कारण बुरी तरह ट्रोल हुई पूर्व मिस वर्ल्ड, लोग बोले- कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे...
- Education Jharkhand Board 12th Result 2024: जैक बोर्ड इंटर रिजल्ट कब आयेगा? कैसे चेक करें JAC Result
- Technology Realme C65 5G भारत में 10 हजार से कम कीमत में होगा लॉन्च, जानें फीचर्स
- Lifestyle शादीशुदा जिंदगी में इन चीजों से पैदा होता है शक, रिश्ते में प्यार की जगह बढ़ने लगता है तकरार
- Travel IRCTC का मानसखंड यात्रा टूर पैकेज, देवभूमि उत्तराखंड के ऐतिहासिक मंदिरों में करें दर्शन
- Finance Aadhaar Card: कहीं आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ, ऐसे करें तुरंत चेक
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
Skoda Dealer Penalised: उपभोक्ता फोरम में ग्राहक की हुई जीत, स्कोडा डीलर पर हुआ 6 लाख का जुर्माना
ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने प्रमुख कार निर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके डीलर को सेवाओं में कमी के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें ग्राहक को 6 लाख से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। स्कोडा की कार में लगातार आ रही खराबी पर कंपनी द्वारा मदद नहीं मिलने पर ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम से मदद की गुहार लगाई थी।
पालघर के रहने वाले धनेश मोठे ने जिला उपभोक्ता आयोग को बताया था कि उन्होंने साल 2014 में जेएमडी ऑटो से 8 लाख की स्कोडा की कार खरीदी थी। कार खरीदने के कुछ दिनों बाद ही उसमे ब्रेक, पाॅवर विंडो, सस्पेंशन और इंजन से जुडी समस्या आने लगी थी।
उन्होंने बताया कि डीलरशिप से इस समस्या को साझा करने के बाद भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। जिसके बाद उन्होंने स्कोडा से इसकी शिकायत की, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली।
डीलरशिप और कंपनी से मदद नहीं मिलने के बाद धनेश ने ठाणे जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की, जिसके बाद उनकी समस्या पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में डीलर और कंपनी के अधिकारियों पर खराब कार के संबंध में समय पर हाल नहीं निकालने का आरोप सिद्ध हुआ।
सुनवाई में न्यायाधीश ने पाया कि कार जब ख़राब हुई थी उस समय यह वारंटी के अंदर थी। इसको देखते हुए कोर्ट ने डीलर पर अनुचित व्यापार अभ्यास का आरोप लगा दिया। चूंकि कार पर वारंटी खत्म हो गई है इसलिए कार को अब नहीं लौटाया जा सकता, इसलिए कोर्ट ने डीलर को कार की कीमत का 75 प्रतिशत भरपाई करने का आदेश सुनाया है।
कोर्ट ने डीलर को तत्काल प्रभाव से ग्राहक को 6,10,078 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ शिकायत करने की तारीख से उक्त राशि पर 10 प्रतिशत के ब्याज के भुगतान का भी आदेश दिया है। डीलर ग्राहक को 10,000 रुपये केस लड़ने पर खर्च हुए पैसों के रूप में भुगतान करेगा।