Skoda Dealer Penalised: उपभोक्ता फोरम में ग्राहक की हुई जीत, स्कोडा डीलर पर हुआ 6 लाख का जुर्माना
ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने प्रमुख कार निर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके डीलर को सेवाओं में कमी के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें ग्राहक को 6 लाख से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। स्कोडा की कार में लगातार आ रही खराबी पर कंपनी द्वारा मदद नहीं मिलने पर ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम से मदद की गुहार लगाई थी।

पालघर के रहने वाले धनेश मोठे ने जिला उपभोक्ता आयोग को बताया था कि उन्होंने साल 2014 में जेएमडी ऑटो से 8 लाख की स्कोडा की कार खरीदी थी। कार खरीदने के कुछ दिनों बाद ही उसमे ब्रेक, पाॅवर विंडो, सस्पेंशन और इंजन से जुडी समस्या आने लगी थी।

उन्होंने बताया कि डीलरशिप से इस समस्या को साझा करने के बाद भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। जिसके बाद उन्होंने स्कोडा से इसकी शिकायत की, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली।

डीलरशिप और कंपनी से मदद नहीं मिलने के बाद धनेश ने ठाणे जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की, जिसके बाद उनकी समस्या पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में डीलर और कंपनी के अधिकारियों पर खराब कार के संबंध में समय पर हाल नहीं निकालने का आरोप सिद्ध हुआ।

सुनवाई में न्यायाधीश ने पाया कि कार जब ख़राब हुई थी उस समय यह वारंटी के अंदर थी। इसको देखते हुए कोर्ट ने डीलर पर अनुचित व्यापार अभ्यास का आरोप लगा दिया। चूंकि कार पर वारंटी खत्म हो गई है इसलिए कार को अब नहीं लौटाया जा सकता, इसलिए कोर्ट ने डीलर को कार की कीमत का 75 प्रतिशत भरपाई करने का आदेश सुनाया है।

कोर्ट ने डीलर को तत्काल प्रभाव से ग्राहक को 6,10,078 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ शिकायत करने की तारीख से उक्त राशि पर 10 प्रतिशत के ब्याज के भुगतान का भी आदेश दिया है। डीलर ग्राहक को 10,000 रुपये केस लड़ने पर खर्च हुए पैसों के रूप में भुगतान करेगा।


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