Chandigarh Introduced Buses With More Safety: चंडीगढ़ की बसों में लगाई जाएंगी नई सुरक्षा प्रणाली
पैनिक बटन, अल्ट्रासोनिक ईंधन सेंसर डिवाइस, स्वचालित वाहन स्थान प्रणाली जैसे इन सभी सुविधाओं को जल्द ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) की नई बसों में देखा जाएगा। यूटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 173 बसों में पैनिक बटन के साथ ऑटोमैटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम (AVLS) की आपूर्ति और स्थापना के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की हैं।

प्रणाली पहले से ही 40 स्थानीय बसों में कार्यात्मक है और शेष 173 बसों में लंबे मार्गों पर चलती है। विभाग ने सभी 213 बसों में अल्ट्रासोनिक ईंधन सेंसर उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना और छह नए यात्री सूचना प्रणाली (पीआईएस) बोर्डों की आपूर्ति और स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

निविदा लेने वाली कंपनी को इन उपकरणों के रख-रखाव का भी जिम्मा उठाना पड़ेगा। निविदा 3 जुलाई 2020 एक आमंत्रित की जा रही हैं। इन उपकरणों के संचालन के लिए एक सेंट्रल सर्वर स्थापित किया जाएगा जिसमे यात्रा से जुड़ा डाटा स्टोर किया जाएगा।

सीटीयू नई प्रणाली के लिए कमांड और नियंत्रण केंद्र के लिए डेस्कटॉप, वर्कस्टेशन या अन्य हार्डवेयर के साथ डेटा स्टोरेज और एप्लिकेशन रनिंग, होस्टिंग के लिए सर्वर भी प्रदान करेगा।

बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा जाने वाली बसों को बंद करने का फैसला लिया है। 8 जून से लॉकडाउन खुलने के बाद चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में बस सेवाओं को शुरू कर दिया था, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इसी से बचने के लिए एहतियात के तौर पर बस सेवाओं को बंद किया जा रहा है।

चंडीगढ़ प्रशासन 30 जून तक बस सेवाओं को बंद कर रही है। पंजाब और हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों से आने वाली बसों को भी चंडीगढ़ में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी ट्रांसपोर्ट यूनियनों को नोटिस जारी कर इसकी सूचना दी है।

हालांकि, राज्य में लोकल (अंतर जिला) बसों को नियम अनुसार चलाया जा रहा है। प्रशासन ने अगले आदेश तक बस यूनियनों को बसों को नहीं चलाने का आदेश दिया है। बता दें कि 8 जून से लॉकडाउन खत्म होने के बाद कई राज्यों ने अंतरराज्यीय बस सेवाओं को शुरू कर दिया है। सरकार ने कंटेनमेंट जोन अथवा संवेदनशील इलाकों से बसों को चलाने की अनुमति नहीं दी है।


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