Chandigarh Admin Issues Advisory: चंडीगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर होगा चालान
चंडीगढ़ प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सिकंजा कसने के लिए अधिसूचना जारी किया है। प्रशासन ने शुक्रवार को आदेश जारी कर बताया है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए अब जुर्माना वसूला जाएगा।

आदेश के अनुसार अगर बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने पर 3000 रुपये का चालान किया जाएगा, जबकि निजी और कमर्शियल कारों से 2000 रुपये और ऑटो रिक्शा और थ्री-व्हीलर से 500 रुपये का चालान किया जाएगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि चालान की राशि न जमा करने पर आरोपित पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें, केंद्र शाषित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं।

चंडीगढ़ के स्वस्थ विभाग द्वारा जारी किये गए आदेश में सोशल डिस्टेंसिंग और होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये और 500 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

देश भर में लॉकडाउन खत्म होने के बाद चंडीगढ़ में भी लॉकडाउन हटा दिया गया है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट विभाग 8 जून से लंबी दूरी की बसों को चलाने की तैयारी कर रही है। विभाग ने 50 प्रतिशत सीटों के साथ बसों को चलने का निर्णय लिया है।

ट्रांसपोर्ट विभाग ने टिकेटों की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है और ड्राइवरों को बीच रास्ते में बस रोकने की अनुमति नहीं दी है। बसों के खुलने के बाद उन्हें सीधा गंतव्य स्टेशन में ही रोका जाएगा। बस ड्राइवर किसी भी यात्री को बीच में उतार या चढ़ा नहीं सकते हैं।

इसके अलावा यात्रा शुरू होने के पहले और यात्रा खत्म होने के बाद बस को सैनिटाइज करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार 8 जून से चंडीगढ़ में शॉपिंग मॉल, रेस्त्रां, होटल और धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं।


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