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All India Tourist Vehicle Permit Rules: देश भर में घूमने के लिए लगेगा एक ही परमिट, जानें कैसे
भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने नेशनल परमिट शासन पेश करने की योजना बनाई है। इस योजना को केंद्रीय मोटर व्हीकल नियम 1989 के अंतर्गत बनाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार मंत्रालय राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत मालवाहक वाहन की सफलता के बाद पर्यटक यात्री वाहनों को भी इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश में आवाजाही की अनुमति प्रदान करना चाहती है। सरकार का मानना है कि इसके भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
आपको बता दें कि ‘अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2020' पहले से ही सार्वजनिक और हितधारकों के परामर्श के लिए जीएसआर 425 (ई) 1 जुलाई 2020 को प्रलेखित और प्रकाशित किया जा चुका है।
इसके अलावा इस मुद्दे पर 39वीं ट्रांसपोर्ट डवलेपमेंट काउंसिल मीटिंग में भी चर्चा की गई है। बता दें कि नई परमिट व्यवस्था के तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर को ऑनलाइन माध्यम से ‘अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण/परमिट' के लिए आवेदन कर सकता है।
इसके बाद इस व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले नियमों के अनुसार सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी और इसके बाद ही सभी प्राधिकरण/परमिट जारी किए जाएंगे। बता दें कि आवेदन जमा करने के 30 दिनों के अंदर ही राष्ट्रव्यापी शुल्क जमा किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार इस योजना प्राधिकरण/परमिट से पर्यटकों को काफी लचीलापन मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह परमिट तीन महीने या इसके मल्टीपल्स के लिए ही मान्य होग, लेकिन इसकी अधिकतम वैधता तीन साल से ज्यादा नहीं हो सकती है।
जानकारी के अनुसार सरकार इस योजना पर देश के उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, जहां पर पर्यटन का मौसम सीमित अवधि के लिए होता है। इसके साथ ही इस योजना से उन ऑपरेटरों को भी मदद मिलेगी जिनकी वित्तीय क्षमता सीमित है।