No Road For Old Vehicles In Delhi: दिल्ली में नहीं चलेगी पुरानी कारें, एनजीटी ने अपील की खारिज
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की एक अदालत ने 15 साल पुराने वाहन को चलाने के मंजूरी के लिए किये गए अपील को ठुकरा दिया है। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को चलाने की अपील की गई थी ताकि कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्गों को आने-जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

यह अपील दिल्ली के एक सीनियर सिटीजन कमल सहाय द्वारा की गई थी। अपील में कहा गया था कि कोरोना महामारी के समाप्त होने तक दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को चलाने की छूट दी जाए।

अपील के समर्थन में कहा गया कि दिल्ली में कई लोगों के पास 15 साल से अधिक पुराने वाहन हैं जिनके इस्तेमाल से वरिष्ठ नागरिक कोरोना महामारी के दौर में सुरक्षित सफर कर सकते हैं। कार में सफर करने से संक्रमण का भी खतरा कम होगा।

अपील में कहा गया कि इस मुद्दे पर ट्रिब्यूनल का फैसला प्रभावी साबित हो सकता है। अपील के पक्ष में ट्रिब्यूनल का फैसला बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को राहत दे सकता है, जिनमे इस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है।

अदालत में अपील के पक्ष में कहा गया कि इस वक्त दिल्ली में कई ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जो अकेले जीवनयापन कर रहे हैं या गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं। ऐसे में उनको पुराने वाहनों को चलाने का विकल्प देना काफी मददगार साबित हो सकता है।

हालांकि, ट्रिब्युनल ने अपील की मांगों पर आपत्ति जताते हुए एक पुराने फैसले को दोहराते हुए कहा कि नवंबर 2014 को ट्रिब्यूनल फैसला दे चुकी है कि दिल्ली की सड़कों पर 15 साल से अधिक पुराने किसी भी पेट्रोल और डीजल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं देती है।

इस फैसले के तहत 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सड़कों पर पार्क करना भी गैरकानूनी है। ऐसे वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त करने की अनुमति दी गई है अथवा इनके चलाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।


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