सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई फाडा की दलील, नहीं बढ़ेगी बीएस4 वाहनों की बिक्री की अंतिम तिथि
एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीएस4 वाहनों के बिक्री की अंतिम तारीख को बढ़ाने के लिए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

फाडा द्वारा गठित टीम ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बीएस4 वाहनों की बिक्री की अंतिम तिथि को 31 मई 2020 तक बढ़ाने की मांग की थी।

फाडा ने कोर्ट को कहा, "पिछले साल से चल रही ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी और अब कुछ महीनों से कोरोना वायरस के कारण बीएस4 वाहनों के बचे हुए स्टॉक को खत्म करने में अधिक समय लग रहा है।

कोरोना वायरस के फैलने के डर से अब ग्राहक शोरूम पर नहीं पहुंच रहे हैं जिस वजह से पिछले कुछ दिनों में बिक्री 60-70 फीसदी तक गिर गई है।"

शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2018 में फैसला दिया था कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से बीएस6 उत्सर्जन मानदंड लागू होने के बाद बीएस4 वाहनों की न केवल निर्माण बल्कि बिक्री की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने फाडा की याचिका पर सुनवाई करने से मना करते हुए कहा कि ऑटोमोबाइल निर्माता एवं डीलर्स को बीएस6 वाहनों को अपनाने के लिए इच्छा, जिम्मेदारी और तत्परता दिखानी चाहिए।

बता दें, पिछले महीने भी फाडा के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट से नए उत्सर्जन मानकों को लागू करने की तिथि में अतिरिक्त समय की मांग करने की अपील की थी।


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