Just In
- 13 hrs ago अब Toll प्लाजा और Fastag से नहीं, इस खास सिस्टम से होगा Toll Collection! नितिन गडकरी ने दिया बड़ा अपडेट
- 16 hrs ago हो जाइए तैयार: 15 अगस्त को आ रही है Mahindra Thar 5-door SUV, पावरफुल इंजन के साथ मिलेंगी जबरदस्त फीचर्स
- 19 hrs ago Jackie Shroff : बॉलीवुड के जग्गू दादा का कार कलेक्शन देख हैरान हो जाएंगे आप, गैराज में खड़ी है BMW और Jaguar
- 21 hrs ago बीजेपी नेता ने बेटी को गिफ्ट की 2.44 करोड़ की Mercedes-Benz SL55 AMG, VIDEO वायरल
Don't Miss!
- News MP Weather News: मध्य प्रदेश में मौसम के तीखे तेवर, मार्च के महीने में शुरू हुई लू, भोपाल में पारा 40.5 डिग्री
- Lifestyle Crispy Chicken Strips : इफ्तार के लिए इस तरह बनाएं टेस्टी-टेस्टी क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, पढ़ें पूरी रेसिपी
- Movies Crew Review: चोर के घर चोरी करती नजर आईं तबू, करीना और कृति, बेबो ने लूट ली सारी लाइमलाइट, कृति पड़ीं फीकी
- Education MHT CET 2024 Exam Dates: एमएचटी सीईटी 2024 परीक्षा की तारीखें फिर से संशोधित की गई, नोटिस देखें
- Finance Gaming का बिजनेस भारत में पसार रहा पांव, आने वाले सालों में 6 अरब डॉलर तक का होगा कारोबार
- Technology Oppo F25 Pro भारत में नए Coral Purple कलर में उपलब्ध, जानिए, स्पेक्स और उपलब्धता
- Travel Good Friday की छुट्टियों में गोवा जाएं तो वहां चल रहे इन फेस्टिवल्स में भी जरूर हो शामिल
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
विंटेज कारों को मिलेंगे अलग नंबर प्लेट, 10 साल तक होगी वैद्यता
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि देश में पुरानी (विंटेज) कारों को जल्द ही एक अलग रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा।
इन कारों के नंबर प्लेट पर अब स्टेट कोड के बाद 'वीए' लिखा होगा, उदाहरण के तौर पर- डीएल वीए XX 6789 लिखा होगा। यह रजिस्ट्रेशन नंबर 10 साल तक वैद्य होगा।
जारी किए गए सुचना के अनुसार वह वाहन जो 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं उन्हें विंटेज कार माना जाएगा। इसके अलावा हर राज्य में ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा विंटेज मोटर व्हीकल कमेटी बनाई जाएगी।
यह कमिटी वाहनों को विंटेज स्टेटस प्रदान करेगी। विंटेज वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन मालिक को वाहन के इंश्योरेंस, बिल ऑफ एंट्री, पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि की जरूरत पड़ेगी।
अगर वाहन पहले से ही रजिस्टर्ड है तब वाहन मालिक को वन-टाइम-फी देकर विंटेज मोटर व्हीकल कमिटी से प्रमाण लेना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए वन-टाइम-फी 20,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
विंटेज मोटर व्हीकल कमेटी से प्रमाणित होने के बाद, कमिटी विंटेज वाहन को नया रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान करेगी। यह रजिस्ट्रेशन नंबर 10 वर्ष के लिए वैध होगा, वैद्यता समाप्त होने के बाद फिर से रिन्यू किया जा सकेगा।
कमेटी ने ने ड्राफ्ट में कहा है कि पुराने वाहनों को नियमित उपयोग के लिए सार्वजनिक सड़कों पर अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बजाय, उन्हें किसी भी प्रदर्शनी, रैली, शो या संग्रहालय में प्रदर्शन या प्रदर्शन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है या किसी इवेंट में प्रदर्शित किया जा सकता है।
इसके अलावा विंटेज कारों को सार्वजनिक पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने या सर्विसिंग करवाने की छूट है। विंटेज कारों की बिक्री और खरीद की सुचना खरीदार या विक्रेता को राज्य परिवहन प्राधिकरण को 90 दिनों के भीतर देनी होगी, तभी इसे वैध मन जाएगा।
ड्राइवस्पार्क के विचार
विंटेज कारों की पूरी जानकारी रखने के लिए सरकार यह नियम ला रही है। नए रजिस्ट्रेशन नंबर से विंटेज कारों को अलग पहचान मिलेगी, साथ ही कार कहाँ बेचीं जा रही है और किसने कार को खरीदा है, इसकी भी जानकारी परिवहन विभाग के पास होगी।