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विंटेज कारों को मिलेंगे अलग नंबर प्लेट, 10 साल तक होगी वैद्यता
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि देश में पुरानी (विंटेज) कारों को जल्द ही एक अलग रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा।
इन कारों के नंबर प्लेट पर अब स्टेट कोड के बाद 'वीए' लिखा होगा, उदाहरण के तौर पर- डीएल वीए XX 6789 लिखा होगा। यह रजिस्ट्रेशन नंबर 10 साल तक वैद्य होगा।
जारी किए गए सुचना के अनुसार वह वाहन जो 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं उन्हें विंटेज कार माना जाएगा। इसके अलावा हर राज्य में ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा विंटेज मोटर व्हीकल कमेटी बनाई जाएगी।
यह कमिटी वाहनों को विंटेज स्टेटस प्रदान करेगी। विंटेज वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन मालिक को वाहन के इंश्योरेंस, बिल ऑफ एंट्री, पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि की जरूरत पड़ेगी।
अगर वाहन पहले से ही रजिस्टर्ड है तब वाहन मालिक को वन-टाइम-फी देकर विंटेज मोटर व्हीकल कमिटी से प्रमाण लेना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए वन-टाइम-फी 20,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
विंटेज मोटर व्हीकल कमेटी से प्रमाणित होने के बाद, कमिटी विंटेज वाहन को नया रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान करेगी। यह रजिस्ट्रेशन नंबर 10 वर्ष के लिए वैध होगा, वैद्यता समाप्त होने के बाद फिर से रिन्यू किया जा सकेगा।
कमेटी ने ने ड्राफ्ट में कहा है कि पुराने वाहनों को नियमित उपयोग के लिए सार्वजनिक सड़कों पर अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बजाय, उन्हें किसी भी प्रदर्शनी, रैली, शो या संग्रहालय में प्रदर्शन या प्रदर्शन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है या किसी इवेंट में प्रदर्शित किया जा सकता है।
इसके अलावा विंटेज कारों को सार्वजनिक पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने या सर्विसिंग करवाने की छूट है। विंटेज कारों की बिक्री और खरीद की सुचना खरीदार या विक्रेता को राज्य परिवहन प्राधिकरण को 90 दिनों के भीतर देनी होगी, तभी इसे वैध मन जाएगा।
ड्राइवस्पार्क के विचार
विंटेज कारों की पूरी जानकारी रखने के लिए सरकार यह नियम ला रही है। नए रजिस्ट्रेशन नंबर से विंटेज कारों को अलग पहचान मिलेगी, साथ ही कार कहाँ बेचीं जा रही है और किसने कार को खरीदा है, इसकी भी जानकारी परिवहन विभाग के पास होगी।