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चंडीगढ़ में 35 प्रतिशत कम कटे चालान, संशोधित एक्ट के बाद आई है ट्रैफिक वायलेशन में कमी
1 सितंबर से संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद चंडीगढ़ शहर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में 35 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने यातायात संबंधित रिकॉर्ड जारी किया है जिसमे ये बात सामने आई है।
शहर में दो महीनों के अंदर ट्रैफिक पुलिस ने विभिन्न ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अबतक 40,405 चालान जारी किया है, जबकि इस साल 1 सितंबर तक 1.94 लाख चालान जारी किए गए थे।
सितंबर और अक्टूबर में जेब्रा क्रासिंग तोड़ने पर 10, 111 चालान काटे गए थे, जो सबसे ज्यादा थे। दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट के 8,939 चालान किए गए थे, जिसमे 1,912 चालान महीला चालकों पर हुए थे।
गलत जगह गाड़ी पार्क करने पर 4,718 चलन किए गए थे, जबकि 3624 चालान गलत तरीके से या गलत जगह पर यू-टर्न लेने पर काटे गए थे।
नए नियम के अनुसार ट्रैफिक जुर्माने को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 का चालान किया जा रहा है।
बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 1,000 जबकि मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का चालान का प्रावधान है। ट्रैफिक पुलिस के डेटा के अनुसार जनवरी में 20,738 चालान काटे गए हैं। जबकि फरवरी में 26,137 और मार्च में 30,567 चालान कटे हैं।
अप्रैल में, पुलिस ने ट्रैफिक नियमों तोड़ने वाले 26,565 लोगों को चालान जारी किया, जबकि मई में 23,945 लोगों का चालान किया गया था। जून और जुलाई के महीनों में क्रमशः 21,703 और 24,347 यातायात उल्लंघन हुए।
सितंबर में 17,771 लोगों पर विभिन्न उल्लंघनों के लिए चालान किया था वहीं और त्योहार के महीने में शहर में यातायात उल्लंघन के 22,634 मामले दर्ज किए गए थे।
संशोधित मानदंडों के प्रभावी होने से पहले अगस्त में, 20,628 लोगों का चालान किया गया था। दिल्ली में भी सितंबर 2018 के मुकाबले इस साल सितंबर में जारी किए गए चालान की संख्या में 66 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
ड्राइवस्पार्क के विचार
देश भर में नए मोटर वाहन एक्ट के लागू होने के बाद यातायात नियम के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि को कई गुणा बढ़ा दिया गया है। अब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करना लोगों की जेब में बहुत भारी पड़ रहा है। कुछ राज्य सरकारों ने इस एक्ट को अभी लागू नहीं किया है वहीं कुछ राज्यों में लोगों के विरोध के कारण जुर्माने की राशि में राहत दी गई है। हालांकि, चंडीगढ़ और दिल्ली पुलिस के आंकड़े ये साबित करते हैं कि नए नियम से लोगों में जागरूकता बढ़ रही है।