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राजस्थान में यातायात चालान का बना नया रिकॉर्ड, ओवरलोडिंग के लिए ट्रक पर लगा 1.41 लाख रुपयें का चालान
भारत में 1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है। देश भर में इस नियम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस एक्ट के लागू होने के बाद से ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियम नहीं मानने वाले लोगों पर कड़ी कारवाई हो रही है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई ऐसी खबरें भी आई है, जिसके तहत यातायात नियम उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। बैंगलोर जैसे शहरों में तो 5 दिनों के अंदर ही पुलिस ने 75 लाख रुपयें की जुर्माना राशि वसूल कर ली है।
वहीं इस मामले में एक नया अपडेट भी आया है। दरअसल जुर्माना राशि वसूलने के मामले में राजस्थान सबसे आगे निकल गया है। राजस्थान में एक वाहन पर सबसे अधिक जुर्माना लगाया गया है।
यह जुर्माना नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगाया गया है। रोहिणी सर्किल पुलिस द्वारा किया गया यह जुर्माना ट्रक पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। इस जुर्माने की राशि 1,41,799 रुपयें है।
नए मोटर वाहनों के बिल के अमल में आने के बाद यह अब तक का सबसे अधिक चालान है। ठीक रसीद पर देखे जाने पर कुछ भगवान राम द्वारा जुर्माना जमा किया गया है। करीब से निरीक्षण करने पर, केंद्रीय वाहन पंजीकरण डेटाबेस से पता चलता है कि वाहन टाटा 4018 ट्रक है, जिसे राजस्थान में बीकानेर आरटीओ के तहत पंजीकृत किया गया है।
यह पहला मौका नहीं जब इतना भारी चालान किसी वाहन पर किया गया है। इससे पहले नागालैंड पंजीकरण संख्या वाले वाहन चालक पर ओडिशा के संबलपुर जिले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा 86,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
इस बारे में बात करते हुए संबलपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ललित मोहन बेहेरा ने बताया कि ट्रक चालक अशोक जादव को सामान्य अपराध के लिए 500 रुपयें सहित कुल 86,500 रुपयें का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं अनधिकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए 5,000 रुपयें, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग के लिए 5,000 रुपयें, ओवरलोडिंग के लिए 56,000 रुपयें के साथ 18 टन से अधिक और ओवर डाइमेंशन अनुमानों को ले जाने के लिए 20,000 रुपयें का किया गया है।
हालांकि कुल जुर्माना राशि 86,500 रुपये थी, लेकिन ड्राइवर ने अधिकारियों के साथ पांच घंटे से अधिक समय तक बातचीत करने के बाद 70,000 रुपये का जुर्माना अदा किया। उन्होंने जुर्माने के खिलाफ कुछ दस्तावेज भी तैयार किए।
नागालैंड पंजीकरण संख्या एनएल 01 जी 1470 का असर वाला ट्रक नागालैंड-आधारित कंपनी बीएलए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसे जेसीबी मशीन से लोड किया गया था। यह संबलपुर में अधिकारियों द्वारा बाधित होने पर अंगुल जिले के तालचेर शहर से छत्तीसगढ़ का मार्ग था।
ओडिशा उन राज्यों में से एक है, जिन्होंने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 को 1 सितंबर से लागू करना शुरू किया था, जिस दिन यह लागू हुआ था।इसके लागू होने के पहले चार दिनों में, संशोधित एमवी अधिनियम ने देश में 88 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के पहले चार दिनों में, ओडिशा परिवहन विभाग ने जुर्माना के रूप में 88 लाख रुपये लगाए, जो देश में सबसे अधिक है। भुवनेश्वर में एक ऑटो-रिक्शा चालक को बिना ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणन, बीमा प्रमाणपत्र के साथ ही नशे में वाहन चलाने के लिए अपने वाहन की सवारी करने के लिए पिछले सप्ताह 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।