दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम आज से लागू, इलेक्ट्रिक वाहनों को मिली छूट
दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ऑड-ईवन स्कीम आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर राजीव वर्मा ने रविवार को एक नोटिस जारी करते हुए सूचना दी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑड-ईवन स्कीम से बाहर रखा गया है।

पहले दिन सड़कों पर सिर्फ वही निजी वाहन चल सकेंगे जिनके नंबर प्लेट की आखरी संख्या ईवन हो। दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें। उन्होंने सरकारी मशीनरी से भी यह सुनिश्चित करने कहा है कि पाबंदी के वजह से किसी को परेशानी न उठानी पड़े।

यह स्कीम 15 नवंबर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगी। निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर का अंत ऑड संख्या (1, 3, 5, 7, 9) से होता है वो 4, 6, 8, 12, 14 नवंबर को सड़कों पर नहीं चल सकेंगे।

इसी तरह जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर का अंत ईवन संख्या (0, 2, 4, 6, 8) से होता है उन्हें 5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर को दिल्ली के सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। ऑड-ईवन स्कीम 10 नवंबर (रविवार) को लागू नहीं होगी।

ऑड-ईवन स्कीम सोमवार से शनिवार तक लागू होगा। रविवार को छुट्टी के दिन इस स्कीम में छूट दी गई है। दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी यह स्कीम लागू होगा।

कमर्शियल वाहनों को इस स्कीम में लागू नहीं किया गया है लेकिन सीएम अरविन्द केजरीवाल ने कहा है कि ओला-उबर की मनमानी पर भी लगाम लगाएंगे।

ऑड-ईवन स्कीम को केवल निजी कारों पर लागू किया गया है जबकि दो पहिया वाहनों को छूट दी गई है। इस स्कीम के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी इसके दायरे में रखा गया है।

इस बार ऑड-ईवन स्कीम के तहत निजी सीएनजी वाहनों को भी छूट नहीं मिलेगी। नियम का उल्लंघन करने पर 4,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई), लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के वाहनों को इस स्कीम से बहार रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट के जजों, यूपीएससी अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों, कैग, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली हाईकोर्ट के जजों, लोकायुक्तों तथा एमरजेंसी सेवा के वाहनों को ऑड-ईवन स्कीम में छूट दी गई है।

अकेली कार ड्राइव कर रही महिलाओं को छूट दी गई है साथ ही अगर 12 साल तक का बच्चा हो तब भी छूट मिलेगी। कार में अगर स्कूल ड्रेस में बच्चे हों तब भी छूट दी गई है लेकिन 8 बजे से पहले स्कूल छोड़ कर आना पड़ेगा।

इमरजेंसी सेवाओं के लिए इस्तेमाल की जा रही निजी वाहनों को भी छूट दी जाएगी। आपात, प्रवर्तन, रक्षा, अर्द्धसैनिक एवं दूतावास वाहनों को भी इससे छूट रहेगी। जिस वाहन को कोई महिला चला रही हो या महिलाओं और दिव्यांगजनों को लेकर जा रहे वाहनों को इस योजना से छूट होगी।

ड्राइवस्पार्क के विचार
पिछले साल की ही तरह इस साल भी दिल्ली की हवा में प्रदुषण की मात्रा जानलेवा स्तर पर पहुंच चुकी है। ऑड-ईवन स्कीम के तहत गाड़ियों पर पाबन्दी से कुछ हद तक प्रदूषण से निबटा जा सकता है लेकिन यह एकमात्र समाधान नहीं है। इस बात पर जरूर विचार होना चाहिए की दिल्ली से सटे दूसरे इलाकों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है। हर साल हरियाणा और पंजाब के किसान खेतों में पराली जलाते हैं जिससे निकलने वाला जहरीला धुआं दिल्ली के वातावरण को प्रदूषित कर देता है।


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