हो जाएं सावधान, वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो नहीं मिलेगा वाहन दुर्घटना क्लेम

आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अब संभल जाएं क्योंकि अब वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर इंश्योरेंस कंपनियां वाहन दुर्घटना क्लेम नहीं देंगी।

हो जाएं सावधान, वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो नहीं मिलेगा वाहन दुर्घटना क्लेम

एक मामले में गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला सुनाया है कि इंश्योरेंस कंपनियां वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर ग्राहकों का वाहन दुर्घटना क्लेम अस्वीकार कर सकती हैं।

हो जाएं सावधान, वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो नहीं मिलेगा वाहन दुर्घटना क्लेम

आयोग ने फैसला एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम के एक आदेश को खारिज करते हुए सुनाया है। दरअसल कच्छ उपभोक्ता फोरम ने इफको-टोकियो जेनेरल इंश्योरेंस कंपनी को मितेश ठक्कर को 6.52 लाख रुपयें देने का आदेश दिया था। मितेश ठक्कर की एसयूवी एक दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसके एवज में उसने इंश्योरेंस कंपनी से दुर्घटना का क्लेम किया था।

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मितेश ठक्कर की एसयूवी साल 2011 में कच्छ में दुर्घटना ग्रस्त हुई थी। उस समय वह कार हकूभा सोढ़ा नाम का व्यक्ति चला रहा था। मितेश ने इंश्योरेंस कंपनी से दुर्घटना क्लेम किया लेकिन कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर दिया।

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कंपनी का कहना है कि दुर्घटना के वक्त हकूबा सोढ़ा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के कार चला रहे थे इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी के नियमों के अनुसार क्लेम देने से मना कर दिया।

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साल 2013 में यह मामला भुज के उपभोक्ता फोरम में गया जहां कार्रवाई करते हुए फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को अपेक्षित क्लेम राशि देने का आदेश दिया था।

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मामले को इंश्योरेंस कंपनी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में ले गई, जहां आयोग ने वर्ष 2014 में हुए इंश्योरेंस कंपनी की अपील को सुरक्षित रकते हुए उपभोक्ता फोरम के आदेश को रद्द कर दिया।

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अंत में यह मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में गया जहां आयोग ने पुलिस के द्वारा मामले की जांच का आदेश दिया।

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पुलिस के जांच में पता चला कि सोढ़ा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे। इस पर आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी की अपील को सही मानते हुए उपरोक्त क्लेम नहीं देने का फैसला सुनाया।

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ड्राइवस्पार्क के विचार

मोटर वाहन एक्ट के अनुच्छेद 3 और 5 के अनुसार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलना कानूनन अपराध है। वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर इंश्योरेंस कंपनियां वाहन दुर्घटना का क्लेम खारिज कर सकती हैं।

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नए मोटर वाहन एक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए सख्ती बरती जा रही है। वाहन का इंश्योरेंस कराते समय पॉलिसी के नियम व शर्तों की जानकारी होनी चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम की परिस्थितिओं को जानने के लिए यह आवश्यक है।

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Article Published On: Monday, October 28, 2019, 14:54 [IST]
English summary
No insurance claim without valid driver's license. Read in Hindi.
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