भारी वाहनों को दाएं लेन में चलाने पर सरकार लगायगी 5000 रुपये का जुर्माना

भारत सरकार ने मोटर व्हीकल विधेयक 2019 में 2 अगस्त को राज्यसभा से भी पास करा लिया है। इस कानून को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। यह बहुत मुमकिन है कि राष्ट्रपति के पास मंजूरी के बाद यह कानून पूरे देश में अगस्त महीने में ही लागू कर दिया जाएगा।

भारी वाहनों को दाएं लेन में चलाने पर सरकार लगायगी 5000 रुपये का जुर्माना

इस कानून के लागू हो जाने से देशभर में गलत तरीके से ड्राइविंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को जुर्माने के साथ जेल जाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने यह संसोधित बिल को रोड सेफ्टी और हादसों की संख्या में कमी लाने के लिए बहुत सख्त किया है।

भारी वाहनों को दाएं लेन में चलाने पर सरकार लगायगी 5000 रुपये का जुर्माना

सरकार बड़े जुर्माने लगाकर लोगों में नियमों को लेकर अनुशासन लाना चाहती है। नया कानून देश के 30 साल पुराने ट्रांसपोर्टेशन लॉ में बड़ा बदलाव लाएगा। कानून बनने से ये यातायात नियमों में ये बड़े बदलाव होंगे जिन्हें आप को जिनका आपको ध्यान रखना होगा।

भारी वाहनों को दाएं लेन में चलाने पर सरकार लगायगी 5000 रुपये का जुर्माना

नए मोटर व्हीकल एक्ट में भारी वाहनों को शहर की सड़कों और सभी राज्य राजमार्गों पर पहले दाहिने लेन पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस बारे में बात करते हुए पुलिस महानिदेशक (यातायात), विनय करगांवकर ने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत उपाय के रूप में अधिसूचना जारी करने का विचार कर रहे है। यह अधिसूचना कुछ ही दिनों में जारी की जाएगी।

भारी वाहनों को दाएं लेन में चलाने पर सरकार लगायगी 5000 रुपये का जुर्माना

आपको बता दें कि पहले लेन में भारी वाहनों के लिए वर्तमान जुर्माना 200 रुपये है, लेकिन अधिसूचना इसके बाद प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही यह अब मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ खतरनाक ड्राइविंग के प्रावधान को आकर्षित करेगा।राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद अधिनियम में संशोधन करने पर जुर्माना 5,000 रुपये तक बढ़ जाएगा। 15 जुलाई के बाद यह दूसरी अधिसूचना होगी।

भारी वाहनों को दाएं लेन में चलाने पर सरकार लगायगी 5000 रुपये का जुर्माना

वहीं मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर दाएं लेन पर भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करते हुए, राजमार्ग सुरक्षा गश्ती दल के अधीक्षक विजय पाटिल ने कहा है कि यह कदम 2015 में ब्राजील में डब्ल्यूएचओ की घोषणा के लिए एक सांकेतिक होने के साथ है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को हर साल 10% सालाना कम करने की मांग की गई थी।

भारी वाहनों को दाएं लेन में चलाने पर सरकार लगायगी 5000 रुपये का जुर्माना

भारी वाहनों की प्लाई की गति कम होती है और जब वे पहले दाईं ओर प्रवेश करते हैं, तो यह वाहनों की गति को धीमा कर देता है, साथ ही बाईं ओर से आगे निकल जाता है जिससे दुर्घटनाएं होती हैं।

भारी वाहनों को दाएं लेन में चलाने पर सरकार लगायगी 5000 रुपये का जुर्माना

नए मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन निर्माता कंपनी और सड़क बनाने वाले ठेकेदार की जिम्मेदारी तय होगी। गाड़ी निर्माण में गड़बड़ी पर वाहन निर्माता कंपनी पर 100 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

भारी वाहनों को दाएं लेन में चलाने पर सरकार लगायगी 5000 रुपये का जुर्माना

साथ ही खराब सड़क निर्माण पर ठेकेदार पर एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए कानून में मोटर दुर्घटना कोष की स्थापना की व्यवस्था है, जो सड़क का इस्तेमाल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य बीमा कवर देगा।

Article Published On: Thursday, August 8, 2019, 13:23 [IST]
English summary
Heavy vehicles using the right lane may soon be fined 5,000. Read in Hindi.
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+