अर्जुन अवार्डी गौरव गिल के खिलाफ मामला दर्ज, जोधपुर रैली के दौरान हादसे में हुई थी तीन की मौत

अर्जुन अवार्ड प्राप्त गौरव गिल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। हाल ही में जोधपुर में आयोजित इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप के दौरान उनकी कार से टकराकर 3 ग्रामीणों की मौत हो गयी थी।

गौरव गिल जोधपुर एक्सीडेंट मामला दर्ज इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप

इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप में हुए हादसे के चलते कार रेसर गौरव गिल व उनके सहचालक पर गैर इरादतन हत्या का मामला राजस्थान सरकार ने दर्ज कर लिया है। इस रैली के दौरान उनकी कार से बाइक सवार तीन लोग टकरा गए थे।

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इस हादसे के बाद रैली को भी बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि इस रेस को आयोजित करने के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गयी थी। इस वजह से सरकार ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए है।

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राज्य सरकार द्वारा जारी सुचना में कहा गया है कि इस रेस के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गयी थी तथा इसके लिए सुरक्षा के सही इंतजाम भी नहीं किये गए थे। पुलिस ने हादसे की वजह से गौरव गिल व उनके सहचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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इसके साथ ही धारा 304 के तहत दर्ज किये गए इस मामलें में मैक्सीपीरियंस, महिंद्रा, जेके टायर, एमआरएफ टायर व एफएमएससीआई का भी नाम है। इन पांच कंपनियों को एफआईआर में दोषी के रूप में बताया गया है।

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हादसे में मारे गए लोगों की पहचान नरेंद्र कुमार, पुष्पा देवी तथा इनके बेटे जीतेन्द्र के रूप में हुई है। शनिवार को यह हादसा घटित हुआ था लेकिन गुस्से से भरे गांव वालों ने बहुत देर तक शव को नहीं उठाने दिया है तथा इस मामलें से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए है।

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इसके साथ ही गांव वालों द्वारा क्षतिपूर्ति व बड़े बेटे के लिए सरकारी नौकरी की की मांग की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है तथा क्षतिपूर्ति देने की बात जारी है।

गौरव गिल जोधपुर एक्सीडेंट मामला दर्ज इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप

बतातें चले कि इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप के लिए आयोजकों द्वारा जिले के कलेक्टर को पत्र भेजकर अनुमति मांगी गय थी। इस पर जिला कलेक्टर ने क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिलहाल कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को अगले आर्डर आने तक वहां से हटा दिया है। आने वाले दिनों में इस हादसे को लेकर और भी कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

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ड्राइवस्पार्क के विचार

धारा 304 के तहत अधिकतम सजा जीवन भर की उम्र कैद होती है। वर्तमान में गौरव गिल को गहरी चोंट लगने की वजह से अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। उम्मीद है कि गैर जिम्मेदारी करने वालों को सजा मिलेगी।

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Hindi
English summary
Gaurav Gill & Navigator Booked For INRC Accident At Jodhpur. Read in Hindi.
Story first published: Monday, September 23, 2019, 17:05 [IST]
 
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