इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में छूट के लिए लेना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट परमिट, जानिए क्यों
इलेक्ट्रिक तीन व चार पहिया वाहनों को फेमⅡस्कीम के तहत लाभ लेने के लिए अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट परमिट की जरूरत पड़ेगी। फेमⅡस्कीम को भारत में 1 अप्रैल 2019 से लागू किया जाएगा।

सरकार ने यह आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक तीन व चार पहिया वाहन में फेमⅡस्कीम के तहत लाभ लेना चाहते है उसे वाहन को सरकारी एजेंसी से वैध पब्लिक ट्रांसपोर्ट परमिट लेना पड़ेगा अर्थात उस वाहन का सिर्फ सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किया जाएगा।

इस स्कीम के तहत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपयें मंजूर किये है। यह इस स्कीम का दूसरा चरण है तथा इसे तीन साल के लागू किया है। सरकार फेमⅡ स्कीम के माध्यम से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ावा देना चाहती है।

इस स्कीम के तहत वह ई रिक्शा जिनकी कीमत 5 लाख रुपये तक है उनमें 50,000 की छूट दी जायेगी, ऐसे 5 लाख ई रिक्शा पर यह लाभ मिलेगा। वही चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन जिनकी कीमत 15 लाख तक है उन पर 1.50 लाख की छूट मिलेगी।

ऐसे 35,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन पर यह लाभ मिलेगा। इसके लिए डीलरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो लाभ लेना चाहते है वह उस वाहन का सार्वजनिक उपयोग की करेंगे।

भारी उद्योग विभाग ने कहा कि "स्किम का लाभ मुख्य रूप से उन्हीं इलेक्ट्रिक तीन, चार पहिया वहां व बसों को मिलेगा जिसका रजिस्ट्रेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कमर्शियल पर्पस के लिए हुआ हो।"

"हालाँकि दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन में कमर्शियल के साथ साथ प्राइवेट वाहन को भी छूट का लाभ मिलेगा।" उम्मीद है सरकार का यह कदम सफल रहे ताकि आने वाले समय में काम से काम प्रदुषण हो।


Click it and Unblock the Notifications