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अब विदेशों से भारत में गाड़ियां आयात करना होगा आसान - परिवहन मंत्रालय नियमों में करेगा बदलाव
भारतीय परिवहन मंत्रालय देश में ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए वाहन आयात मानदंडों को आसान करने के लिए तैयार है।
भारतीय परिवहन मंत्रालय देश में ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए वाहन आयात मानदंडों को आसान करने के लिए तैयार है। टीओआई के लेख अनुसार, अब कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी भारत के बाहर निर्मित वाहनों को उनकी कीमतों और क्षमता से प्रभावित हुए बिना आयात करने में सक्षम होंगे। हालांकि, ये नए आसान मानदंड कुछ अतिरिक्त शर्तों के साथ आते हैं। अब, प्रत्येक निर्माता को एक वर्ष में केवल 2,500 यूनिट्स आयात करने की अनुमति मिलेगी।
नए नियम कार और दोपहिया दोनो पर लागू होती है और साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों का भी पालन करना होगा। इसके अलावा कंपनियों को अतिरिक्त 500 यूनिट्स कमर्शियल वाहनों, जैसे बसों और ट्रकों का आयात करने की भी अनुमति मिलेगी। हालांकि, सभी आयातित वाहनों को 'दाएं हाथ की ड्राइव स्टीयरिंग' के साथ आना होगा।
वर्तमान में, डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार जो कार $ 40,000 अमरीकी डालर (लगभग 28 लाख रुपये के बराबर) या उससे अधिक की हों सिर्फ उनके ही आयात की अनुमती है। उसी प्रकार दोपहिया वाहनों के लिए, 800 सीसी और उससे ऊपर का स्तर तय किया गया है। डीजीएफटी के अनुसार, जो वाहन यूरोप, जापान और कुछ अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण मानकों का अनुपालन करेगी उनका अब देश में आयात और पंजीकरण होगा।
नए मानदंड को प्रभाव में लाने के बाद, विदेश के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को परीक्षण और उत्पादन के लिए भारत में अनुमति मिलेगी। बता दें की इसके साथ ही ईलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी तेजी आएगी और विभिन्न वाहन निर्माताओं के लिए भारत में निवेश और उत्पाद के द्वार खुल जाएंगे। एक प्रमुख ऑटोमोटिव ब्रांड के अधिकारी ने कहा कि वर्तमान के मानदंड, हमें टेस्टिंग और रिसर्च के लिए भी भारत में वाहन आयात की अनुमती नहीं देती है। नया निर्णय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक बडे़ बदलाव के रूप में आएगा।
विदेशी वाहनों के आयात पर विचार।
देश में मौजूदा आयात मानदंड की वजह से प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी को अपने वाहनों की टेस्टिंग और रिसर्च के लिए भारत में अनुमती नहीं मिलती है। अगर कंपनी नई मानदंड के शर्तों का पालन करने में सफल रही तो भारत में वाहनों का आयात काफी सरल हो जाएग। इस कदम के साथ, विभिन्न कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों को पेश करने की इजाजत मिलेगी और किसी भी बाइक या कार को विदेश से मंगवाना आसान हो जाएग, भले ही उनका मूल्य 28.7 लाख रुपये या दोपहिया वाहन 800 सीसी से कम हो।