सरकार ने यूज्ड कारों की बिक्री पर निर्धारित किया जीएसटी

सरकार ने यूज्ड कारों की बिक्री पर जीएसटी को स्पष्ट कर दिया है। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।

By Deepak Pandey

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2017 को भारत में माल और सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया। जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर में वाहनों की बॉडी के आकार और इंजन की क्षमता के आधार पर 28 प्रतिशत या उससे अधिक दर पर जीएसटी को लगाया है।

सरकार ने यूज्ड कारों की बिक्री पर निर्धारित किया जीएसटी

हालांकि, यूज्ड वाहनों पर जीएसटी के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी, राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो लोग अपने पुराने वाहनों को बेचने की तलाश में हैं, उन्हें बिक्री पर जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा क्योंकि यह किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है।

सरकार ने यूज्ड कारों की बिक्री पर निर्धारित किया जीएसटी

इस्तेमाल की गई कार को लेकर जीएसटी विभाग ने कहा है कि अनुभाग को दूसरे अनुभाग के साथ संयोजन के रूप में आगे बढ़ना होगा और अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहनों की बिक्री पर विचार कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि पुरानी कार बेचना कोई व्यवसाय नहीं है, और इसलिए वह आपूर्ति के योग्य नहीं है।

सरकार ने यूज्ड कारों की बिक्री पर निर्धारित किया जीएसटी

हालांकि, यह कहा गया है कि यदि कोई पंजीकृत न किए गए व्यापार चारों पहिये या दुपहिया वाहन पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को बेचता है (जो अपने व्यवसाय के आगे बढ़ने या बेचता है) तो वह जीएसटी के अंतर्गत आएगा।

DriveSpark की राय

DriveSpark की राय

अब जब इस्तेमाल की गई कारों या पुरानी कारों पर जीएसटी की दरें स्पष्ट हो गई हैं या सीधे शब्दों में कहा जाए तो है ही नहीं। तो इससे उन लोगों को बहुत राहत मिलने वाली हैं जो जीएसटी के बाद अपनी यूज्ड कार को खरीदनें या बेचने की योजना बना रहे थे।

Most Read Articles

Hindi
English summary
The Central Government implemented the Goods and Service Tax (GST) from July 1, 2017, in India. With automobiles attracting the highest GST of 28 percent plus cess based on body type and engine capacity.
Story first published: Friday, July 14, 2017, 16:56 [IST]
 
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X