सरकार ने यूज्ड कारों की बिक्री पर निर्धारित किया जीएसटी
सरकार ने यूज्ड कारों की बिक्री पर जीएसटी को स्पष्ट कर दिया है। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2017 को भारत में माल और सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया। जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर में वाहनों की बॉडी के आकार और इंजन की क्षमता के आधार पर 28 प्रतिशत या उससे अधिक दर पर जीएसटी को लगाया है।

हालांकि, यूज्ड वाहनों पर जीएसटी के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी, राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो लोग अपने पुराने वाहनों को बेचने की तलाश में हैं, उन्हें बिक्री पर जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा क्योंकि यह किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है।

इस्तेमाल की गई कार को लेकर जीएसटी विभाग ने कहा है कि अनुभाग को दूसरे अनुभाग के साथ संयोजन के रूप में आगे बढ़ना होगा और अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहनों की बिक्री पर विचार कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि पुरानी कार बेचना कोई व्यवसाय नहीं है, और इसलिए वह आपूर्ति के योग्य नहीं है।

हालांकि, यह कहा गया है कि यदि कोई पंजीकृत न किए गए व्यापार चारों पहिये या दुपहिया वाहन पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को बेचता है (जो अपने व्यवसाय के आगे बढ़ने या बेचता है) तो वह जीएसटी के अंतर्गत आएगा।

DriveSpark की राय
अब जब इस्तेमाल की गई कारों या पुरानी कारों पर जीएसटी की दरें स्पष्ट हो गई हैं या सीधे शब्दों में कहा जाए तो है ही नहीं। तो इससे उन लोगों को बहुत राहत मिलने वाली हैं जो जीएसटी के बाद अपनी यूज्ड कार को खरीदनें या बेचने की योजना बना रहे थे।


Click it and Unblock the Notifications