दिल्ली में कैब वाले रहें सावधान, सरकार ने अनिवार्य किया है यह नियम
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में संचालित टैक्सियों और टैक्सी में स्पीड गवर्नरों को स्थापित करने के लिए अनिवार्य बना दिया है। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
दिल्ली परिवहन विभाग ने टैक्सियों और कैब में स्पीड गवर्नरों को स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के बाद आया है।

नए नियम का उद्देश्य टैक्सियों और टैक्सी के अधिकतम गति को 80 किमी / घंटे में सीमित करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है।

दिल्ली यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2015 और 2014 में क्रमशः 2015 और दुर्घटनाओं में 1,622 और 1,671 लोग मारे गए। इसके अलावा, इन दो वर्षों में लगभग 16,000 लोग घायल हुए थे।

दिल्ली के टैक्सी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र सोनी ने कहा कि एक स्पीड गवर्नर को लगभग 10,000 रुपये की लागत से स्थापित किया गया है। अगर निर्णय वापस नहीं लिया जाता है, तो टैक्सी ड्राइवर दिल्ली सरकार और केंद्र के खिलाफ विरोध शुरू करेंगे।

अधिकतम गति को सीमित करने के लिए सरकार का निर्णय सभी कैब और टैक्सियों के साथ-साथ ओला और उबर जैसी सवारी वाली सेवाएं भी शामिल होंगे।


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