मारूति सुजुकी डीलर ने वसूला था एक्ट्रा चार्ज, भरना पड़ा 1 लाख का फाइन
चेन्नई निवासी सी दुर्गादेवी ने मारुति कार डीलर पॉपुलर व्हीकल और सर्विस लिमिटेड से एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी थी। इसके लिए डीलर ने उनसे अतरिक्त रजिस्ट्रेशन फीस वसूल ली। इसके लिए कोर्ट ने 1 लाख
मारूति सुजुकी के एक ऑटो डीलर को सरकार की नियत रजिस्ट्रेशन फीस से ज्यादा रकम लेना भारी पड़ गया। डीलर को इस कारस्तानी पर 1 लाख का हर्जाना भरना पड़ा। ये हर्जाना पीड़ित कंज्यूमर को मिला।

मामला यह था कि चेन्नई निवासी सी दुर्गादेवी ने चेन्नई में मारुति कार डीलर पॉपुलर व्हीकल और सर्विस लिमिटेड से एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी थी। 11 फरवरी को उन्होंने बुकिंग रकम के तौर पर 10 हजार रुपए जमा किए।

उनको डीलर ने कार की अनुमानित कीमत 7,20,244 रुपए बताई। इसमें एक्स शोरूम कीमत 6,13,943 रुपए, इंश्योरेंस लागत 25,873 रुपए और रजिस्ट्रेशन के लिए 80,428 रुपए लिए गए।

दुर्गादेवी नें 18 फरवरी 2015 को 2,77,500 रुपए नकदी के तौर पर दिए और बची हुई रकम ऑटो लोन के जरिए दी। इसके अलावा उनको 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन के अफिडेविट के लिए मजबूर किया गया।

रजिस्ट्रेशन के बाद उनको 25 फरवरी को कार मिल गई। 1 महीने बाद जब उनको ऑरिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला तो पता चला कि सिर्फ 61,796 रुपए ही रजिस्ट्रेशन चार्ज के तौर पर लिए गए हैं।
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जबकि डीलर ने उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 80,248 रुपए लिए थे। जब उन्होंने इस बारे में डीलर से पता किया तो उन्हें बताया गया कि अतिरिक्त रकम हैंडलिंग और सर्विस चार्ज के तौर पर लिए गए हैं।

कंज्यूमर कोर्ट ने इसे सेवा में कमी का दोष माना और डीलर को 1 लाख रुपए का हर्जाना दुर्गादेवी को देने का आदेश दिया है।

DriveSpark की राय
कई बार कुछ डीलर्स तरह-तरह के खर्चे के नाम पर अतिरिक्त चार्ज वसूल लेते हैं लेकिन यह गलत है और कोर्ट ने इसी गलत परिपाटी को खत्म करने की दिशा में अच्छा कदम उठाया है।


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