31 दिसम्बर से प्रत्येक ट्रक में जरूरी होगा एसी केबिन
ट्रकों के लिए एसी केबिन 31 दिसंबर से आवश्यक हो जाएगा। यह नियम सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
केंद्र सरकार ने एयर कंडीशन्ड ट्रक केबिन के लिए 1 अप्रैल, 2017 की समय सीमा जारी की थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 तक कर दिया गया है।

सड़क, परिवहन, राजमार्ग और नौवहन राज्य मंत्री ने कहा है कि सभी एन 2 (3.5 से 12 टन) और एन 3 (12 टन से अधिक) श्रेणी के ट्रक केबिन एसी से सुसज्जित किया जाना चाहिए।

कहा जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के मुख्य कारणों में से एक चालक की थकान है। वातानुकूलित केबिन ड्राइवर आराम करने और थकान को कम करने की संभावना है।

गौर हो कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं और तीन लाख लोग घायल होते हैं। ट्रकों में एसी केबिनों के कार्यान्वयन से इन नंबरों को नीचे लाने की उम्मीद है।
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2015 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं की वजह से कुल संख्या 1,46,133 पर पहुंच गई है। कुल सड़क दुर्घटनाओं में से, ट्रक उपयोगकर्ताओं के लिए 11.4 प्रतिशत और 7.4 प्रतिशत बसों में शामिल है।

DriveSpark की राय
केंद्र सरकार ने ट्रकों के लिए एसी केबिन अनिवार्य कर दिया है। यह चालक थकान के कारण सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ने से रोकने के लिहाज से एक बढ़िया कदम है। एसी केबिन पूरे देश में ट्रक चालकों के आराम स्तर में भी सुधार करेगा।


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