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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जारी रखी 2,000 सीसी से ज्यादा की गाड़ियों पर रोक, हुंडई को काफी नुकसान
बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नई दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा बड़ी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक जारी रहेगी। कार कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई तक डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक बरकरार रखी है। 12.49 लाख में लॉन्च हुई इसूजू D-Max V-Cross, 40 लाख किलोमीटर की टेस्टिंग से होकर गुुजरी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा ने अदालत से कहा कि इस फैसले से उसकी प्रतिद्ंवद्वी कंपनियां मारुति और महिंद्रा को फायदा पहुंचेगा। सियाम ने भी कोर्ट में कहा कि वह 2020 तक बीएस-6 टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाएंगे।
31 मार्च को भी बैन हटाने से किया था इनकार
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को भी दिल्ली में 2000 सीसी से अधिक की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगा बैन हटाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने तब अपने फैसले में प्रदूषण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए टैक्सी सर्विसेज की गाड़ियों को एक महीने के अंदर डीजल से सीएनजी में बदले का समय दिया था। जबकि डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।
बता दें कि दिसंबर 2015 में दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की नई डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। दिल्ली-NCR में यह आदेश 31 मार्च तक के लिए लागू था, जिसके बाद कोर्ट ने बैन की अवधि बढ़ा दी थी।
इस बैन से सबसे ज्यादा प्रभावित होगी टोयोटा, जिसने हाल ही में अपनी नई इनोवा क्रिस्टा को लॉन्च किया है। साथ ही मर्सिडीज बेंज सरीखी लग्जरी कार निर्माता कंपनियां भी अपनी डीजलयुक्त कारें नहीं बेच सकेंगी।
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