गुजरात में ड्राइविंग के समय धूम्रपान करना अब एक दंडनीय अपराध

By Radhika Thakur

अक्सर लोग गाड़ी चलाते समय धूम्रपान करते हैं। कई लोगों के लिए यह आम बात है तथा इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ) कार में धूम्रपान करने के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिसके परिणामस्वरूप आपका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

गुजरात के परिवहन आयुक्त ने 19 अपराधों की सूची बनाई है जिसमें स्पीडिंग (तेज़ गति), धूम्रपान, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग, शराब पीकर या नशा करके गाड़ी चलाना, रास्ते पर गलत तरीके से गाड़ी पार्क करना, गाड़ियों पर आवश्यकता से अधिक वज़न लादना आदि शामिल हैं। यदि आप इनमें से किसी में भी दोषी पाए गए तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

smoking and driving could lead to suspension of licence in gujarat

अधिकारियों को इतनी ताकत दी गई है कि यदि वे आपको इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाएंगे तो वे आपका लाइसेंस निरस्त कर सकते हैं।

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क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बी एम प्रजापति ने बताया कि यदि शहर पुलिस का यातायात विभाग किसी गाड़ी के मालिक को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाएगा तो वह दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

यदि गाड़ी का मालिक आयुक्त द्वारा स्पष्ट किये गए 19 नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। पहले एक नोटिस दिया जाएगा और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस या तो निरस्त या निलंबित कर दिया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि कई वाहन गति की सीमा के बाहर वाहन चलते हुए पाए गए तथा उनमें से अधिकांश युवा लोग थे। उन्होंने बताया कि सड़क को सुरक्षित रखने के लिए विभाग इन दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगा।

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Article Published On: Tuesday, August 12, 2014, 9:16 [IST]
English summary
The RTO of Gujarat will take action against those smoking and driving, and will suspend or even terminate the driving licenses of offenders.
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