टैक्सी चालकों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा लाभ

वाहन, टैक्सी चालकों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा लाभ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस मामले में कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। असंगठित क्षेत्रों में आटो एवं टैक्सी चालकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रा में काम करने वाले सभी को आरएसबीवाई कार्यक्रम के अंतर्गत लाना है।
सूत्रों ने संकेत दिया कि वाहन एवं टैक्सी चालकों के मामले में प्रीमियम का भुगतान समेत योजना के अन्य तौर-तरीके अलग हो सकते हैं। फिलहाल, लाभार्थियों को केवल 30 रुपया पंजीकरण शुल्क के रूप में देना होता है जबकि केंद्र तथा राज्य सरकारें बीमाकर्ता को प्रीमियम का भुगतान करती हैं। सरकार के इस कदम से आटो टैक्सी चालकों को निसंदेह फायदा होगा।


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