टाटा को सुप्रिम कोर्ट से मिली राहत, किसानों को नहीं वापस होंगी जमीने

आज सुनवायी के दौरान सुप्रिम कोर्ट ने टाटा के हक में फैसला सुनाया है। सुप्रिम कोर्ट ने सिंगुर की 9997.17 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह की कार्यवाही को न करने का आदेश दिया है। सुप्रिम कोर्ट के आदेशानुसार अब राज्य सरकार किसानों को जमीन वापस नहीं कर सकती है। सुप्रिम कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले अपना कोई भी फैंसला नहीं दे देता है तब तक किसानों को उनकी जमीनें नही वापस की जायेगीं।
अब यह मामला एक बार फिर हाई कोर्ट के पाले में आ गया है। ममता सरकार और टाटा मोर्टस के बीच के इस विवाद में अब हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके अलांवा ममता सरकार किसानों को जमीन वापस करने की पुरी तैयारी कर चुकी थी। इस दौरान ममता सरकार ने सिंगुर बिल भी पास करा लिया था।
गौरतलब हो कि पिछली सरकार ने टाटा को सिंगुर में 997.17 एकड जमीन अपना संयत्र शुरू करने के लिए दिया था। उसके बाद ममता सरकार ने चुनाव के समय सिंगुर के किसानों के वोट बटोरने के लिए सिंगुर की जमीन वापस किसानों को दिलाने को अपना मुद्दा भी बनाया था। इसी के चलते ममता सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने वायदे को पुरा करना चाहती है और टाटा की उस जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। इसी के बाद टाटा ने ममता सरकार को कोर्ट में ले जाने की चुनौती दी थी


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