टाटा को कलकत्ता हाई कोर्ट में भी नहीं मिली शरण, कोर्ट ने स्टे देने से किया इंकार

कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधिश सौमित्र पॉल ने टाटा को नसिहत दी कि पहले वो एक प्रक्रिया के तौर पर काम करें। सिंगुर मामले में पहले टाटा पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस दे उसके बाद मामला न्यायालय में सुना जायेगा। इतना कहकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने टाटा को सिंगुर जमीन मामले पर स्टे देने से मना कर दिया है। फिलहाल टाटा मोटर्स और ममता सरकार के बीच यह विवाद और बढता नजर आ रहा है।
ज्ञात हो कि पिछली सरकार ने टाटा को सिंगुर में 997.17 एकड जमीन अपना संयत्र शुरू करने के लिए दिया था। उसके बाद ममता सरकार ने चुनाव के समय सिंगुर के किसानों के वोट बटोरने के लिए सिंगुर की जमीन वापस किसानों को दिलाने को अपना मुद्दा भी बनाया था। इसी के चलते ममता सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने वायदे को पुरा करना चाहती है और टाटा की उस जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। इसी के बाद टाटा ने ममता सरकार को कोर्ट में ले जाने की चुनौती दी थी जो कि अब खत्म होती नजर आ रही है।


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