जुर्माना, लाइसेंस या इश्योरेंस, अभी जानिए पारित हुए मोटर व्‍हीकल अमेंडमेंट बिल की महत्वपूर्ण बातें

इस बिल में शराब पीकर वाहन चलाने से लेकर जुर्मानें की राशि तक में बहुत बदलाव किए गए है। पूरा विवरण जानने के लिए यह लेख पढ़े।

By Deepak Pandey

नई दिल्ली। अगस्त 2016 में, लोक सभा में पेश किया गया मोटर वाहन अधिनियम पास हो गया है। इसके पहले बिल में दिये गये परिवर्तन विकलांग लोगों के लिए सेवाओं में सुधार के लिए दंड बढ़ाना था। अब खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने मार्च 31, 2017 को बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी है, और 10 अप्रैल, 2017 को, बिल लोकसभा में पारित कर दिया गया।

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आपको बता दें कि अब इसके तहत ट्रैफिक नियमों और इन नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ भारी जुर्माना लगेगा। ट्रैफिक नियमों को लेकर इस बिल में कई बदलाव किए गए है। इन नियमों को तोड़ने वालों को अब अधिक जुर्माना देना होगा। इस बिल के पास होने के बाद अब कई नियमों में बदलाव हो जाएंगे।

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-थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इस विधेयक में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, टैक्सी एग्रीगेटर्स का नियमन और सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में मोटर यान हादसा कोष है, जो कुछ निश्चित प्रकार के हादसों के लिए सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर मुहैया कराएगा।

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-इस बिल के मुताबिक नाबालिग द्वारा एक्सीटेंड करने पर जेल मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 2016 के मुताबिक अगर नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो गाड़ी के मालिक को 3 साल जेल की सजा और पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा देना होगा। इस बिल में हादसों के लिए ठेकेदार पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान के साथ-साथ उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।

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-शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रु. का जुर्माना मोटर व्‍हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने की राशि को 2000 से बढ़ाकर 10000 रुपए कर दी गई है। नए नियमों के तहत आपको पहले के मुकाबले 5 गुना तक अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

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-सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। यही नहीं फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक वाहनों की चोरी रोकने और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंसों पर रोक लगाने के लिए इस बिल में इलैक्ट्रोनिक रजिस्ट्रेशन जैसे नियम शामिल है। इसके बाद फर्जी लाइसेंस बनवाना नामुमकिन हो जाएगा। इसके साथ ही चोरी की गाड़ियों को बेचना भी असंभव होगा। वहीं स्थायी लाइसेंस के लिए लोगों को कंप्यूटर के जरिए परीक्षा देनी होगी। बिना परीक्षा के किसी भी हालत में लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे।

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-लालबत्ती तोड़ने पर 1000 का जुर्माना लालबत्ती तोड़ने पर 1000 का जुर्माना इस विधेयक के मुताबिक हेलमेट न लगाने पर आपको 2500 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा। जबकि लालबत्ती तोड़ने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

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-बीमा के बिना ड्राइविंग के लिए 2,000 रुपये, जिसे 1,000 रुपये से बढ़ा दिया गया है। उन सभी रेसिंग या गति के लिए, रुपये 500 के वर्तमान दंड से 500 रुपये लगाए जाएंगे। सड़क के नियमों के उल्लंघन के मामले में 100 रुपये से 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों के ऊपर उल्लंघन के लिए लाइसेंस जब्त कर सकते हैं और निलंबित कर सकते हैं।

आप चाहे तो नीचे की इमेज गैलरी में टीवीएस की अन्य तीन शानदार ब्रैंड की तस्वीरों का अवलोकन कर सकते हैं।

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Hindi
English summary
Back in August 2016, a bill was introduced in the Lok Sabha that urged modifying the Motor Vehicles Act. The changes directed in the bill ranged from increasing penalties to improving services for disabled people.
Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 18:08 [IST]
 
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