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जीएसटी दरों में नहीं हुई कटौती तो बढ़ सकते हैं ट्रैक्टरों के दाम
ट्रैक्टर निर्माता नई जीएसटी दरों से खुश नहीं आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसमें कटौती की मांग की है। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
भारत सरकार 1 जुलाई 2017 से नए गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू करने के लिए तैयार है। लेकिन तमाम ट्रैक्टर निर्माता नई जीएसटी दरों से खुश नहीं हैं। जीएसटी कर स्लैब के तहत, ट्रैक्टर के अधिकांश हिस्से को 28 प्रतिशत कर के साथ लगाया जा रहा है। जबकि दूसरी ओर, निर्माण उपकरणों पर केवल 18 प्रतिशत कर लगाया जाता है।
खबरों के मुताबिक ट्रैक्टर निर्माताओं ने सरकार से ट्रैक्टर के घटकों पर टैक्स को 18 फीसदी कम करने के लिए अपील की है। निर्माण और खेती क्षेत्र के समान उत्सर्जन मानदंड हैं, लेकिन जीएसटी कर स्लैब के तहत अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है।
ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (टीएमए) ने एक बयान में कहा कि मौजूदा लेवी का ट्रैक्टर के हिस्सों और घटकों पर 28 प्रतिशत जीएसटी है, लेकिन निर्माण उपकरणों के भागों और घटकों, जो विशेषकर 80 एचपी के तहत ट्रैक्टरों के करीबी होते हैं, केवल 18 प्रतिशत जीएसटी आकर्षित होंगे।
बयान में आगे कहा गया है कि ट्रैक्टर, उपकरण और औजारों के कुछ हिस्सों को आसानी से पहचाना जा सकता है और केवल ट्रैक्टरों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है और ऑटोमोबाइल में उपयोग नहीं किया जा सकता है जो कम गति वाले, उच्च टॉर्क अनुप्रयोगों वाले ट्रैक्टरों के विरोध में हैं।
ट्रैक्टर निर्माताओं को टैक्स ट्रांज़िशन के बारे में भी चिंतित हैं। डिपो और डीलरशिप में आयोजित स्टॉक के साथ, जीएसटी के प्रभाव में आने के लिए कुछ ही दिन हैं। ट्रैक्टर की कीमत 30,000 रुपये से 34,000 रुपये तक बढ़ सकती है।
DriveSpark की राय
कृषि क्षेत्र को लेकर नई जीएसटी दरों को लेकर सरकार थोड़ा भ्रमित दिख रही है। अब यहां पर लक्जरी कारों को कृषि उपकरणों की तुलना में कम कर लगाया जाता है, जो समझ में नहीं आता है। सरकार को जल्द ही जीएसटी कराधान नीति को स्पष्ट करना चाहिए।